कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न दंडनीय अपराध: पायल

रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश के मार्ग-दर्शन में प्राधिकरण सचिव पायल सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में “कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013” पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के अधिकारों, रोकथाम संबंधी उपायों, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया तथा आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की भूमिका के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई।
सचिव पायल सिंह ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक एवं संवेदनशील कार्यस्थल वातावरण सुनिश्चित करने को लेकर प्रेरित किया। कार्यशाला के माध्यम से सभी प्रतिभागियों को यह संदेश दिया गया कि कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न एक दंडनीय अपराध है तथा इसके विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाना महिलाओं का वैधानिक अधिकार है। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि उक्त विषय पर पीएलवी द्वारा एक प्रभावी एवं जागरूकता आधारित नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विभिन्न रूपों, शिकायत प्रक्रिया तथा कानूनी सहायता की उपलब्धता को सरल एवं समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी तथा प्रतिभागी उपस्थित रहे और सभी ने कार्यशाला से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की।

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